
युवक की हत्या का मामला, आरोपी को न्यायालय ने माना दोषी, आजीवन कारावास की सजा
बीकानेर। युवक की हत्या के मामले में न्यायानया ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है । मामला मार्च 2022 की रात को शेरूणा पुलिस थाना क्षेत्र का है। जहां पर ओमप्रकाश ने रिपोर्ट देते हुए बताया था कि उसके भतीजे राजुराम की हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया।
इसा दौरान मौके से तकनीकी साक्ष्य और सबूत जुटाए गए और कार्रवाई आगे बढाई गयी। इस मामले में अपर लोक अभियोजक सोहननाथ सिद्ध, लेखराम चौधरी, मांगीलाल नैण ने पैरवी की अधिवक्ता के अनुसार कोर्ट ने बींझासर निवासी श्रवणराम को हत्या के आरोपी में न्यायालय ने दोषी माना और आजीवन कारावास के साथ 40 हजार का अर्थदंड लगाया है ।


